मिषन
- सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के समूह के पात्र सदस्यों को स्व-रोजगार उद्यमों और दक्षता - विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे उद्योग, सेवा और व्यवसाय के क्षेत्रों में आय-जनन कार्यकलाप चला सकें।
- सफाई कर्मचारी समूह के पात्र सदस्यों की पांरपरिक एवं उद्यमी दक्षताओं का उन्नत करने के लिए सहायता प्रदान करना ताकि वे दक्षता उन्नति प्रषिक्षणों के माध्यम से अपनी उत्पादन इकाइयों का सक्षम रूप से प्रबंधन कर सकें।
लक्ष्य
इस योजना का उद्देष्य पारंम्परिक और तकनीकी व्यवसायों में तथा उद्यम के क्षेत्र में उपयुक्त तकनीकी प्रषिक्षण प्रदान करके लक्ष्य समूहों को आत्म-निर्भर बनाना है। राज्य माध्यम अभिकरणों और केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्रषिक्षण एजेंसियों को सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कौषल - विकास और उद्यम विकास प्रषिक्षण देने के लिए ताकि वे उद्योग , सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में आय जनन कार्यकलाप हाथ में ले सकें 100 प्रतिषत अनुदान दिया जाता है। प्रति परियोजना एक लाख रू. तक का अनुदान दिया जाता है और व्यय पर वास्तविक आधार पर विचार किया जाता है। व्यय हर संस्था के मामले में अलग-अलग हो सकता है।
राज्य माध्यम अभिकरणों को जहां तक संभव हो यह सुनिष्चित करना चाहिए कि प्रषिक्षणार्थी उनके माध्यम से रा.स.क.वि.नि की सामान्य ऋण योजना और राष्ट्र्ीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एनएसएलआरएस) के अंतर्गत ऋण प्राप्त करे। एनएसएलआरएस के अतर्गत रा.स.क.वि.नि. सफलता से प्रषिक्षण पूरा होने के बाद उद्योग , सेवा और व्यवसाय के क्षेत्र में आय जनन के लिए ऋण के घटक की व्यवस्था कर सकता है।
पात्रत्रा
- आवेदक रा.स.क.वि.नि. के समान समूह का होना चाहिए।
- संबंधित संस्था की प्रवेष शर्तो के अनुसार।
- आयु समूह - 18-35 वर्ष या फिर संबंधित संस्था द्वारा विहित किए अनुसार।
प्रषिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार
- संस्थागत संपर्क कार्यक्रम (आईएलपी)
- कौषल उन्न्ति प्रषिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी)
- उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
1. संस्थागत संपर्क प्रषिक्षण काय्रक्रम
इस कार्यक्रम के अंतर्गत रा.स.क.वि.नि. देष की प्रतिष्ठि प्रषिक्षण संस्थाओं के साथ प्रषिक्षण हेतु संपर्क बनाएगी और उनके द्वारा चयनित योग्य उम्मीदवारों के लिए विषेषीकृत व्यवसायाें में प्रषिक्षण का प्रबंध करेगी।
रा.स.क.वि.नि. द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय
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संस्थान के वास्तविक शुल्क ढ़ांचे और खानपान संबंधी प्रभार के अनुसार प्रत्येक प्रषिक्षणार्थी को 100 प्रतिषत अनुदान
( इसमें औजारों , कच्चेमाल की लागत , वजीफा , खानपान और आवास का व्यय सम्मिलित है) |
अवधि
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6 महीने
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2. दक्षता वृद्वि हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रम (एसटीपी)
इस कार्यक्रम का उद्देष्य कारीगरों/दस्तकारों को बदलते बाजार में उनके उत्पाद की मांग से अवगत कराना ओर उन कारीगरों की , जिन्होंने यह व्यवसाय अपने पूर्वजों से अपनाया है , दक्षता को बढ़ाना है। ऐसी कलाओं और हस्तषिल्प पर अधिक ध्यान दिया जा रहा हैं। जो उचित बाजार के आभाव में खत्म हो रहे है। यह कार्यक्रम गैर - आवासीय है।
रा.स.क.वि.नि. द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय
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संस्थान के वास्तविक शुल्क ढ़ांचे और खानपान संबंधी प्रभार के अनुसार प्रत्येक प्रषिक्षणार्थी को 100 प्रतिषत अनुदान
( इसमें औजारों , कच्चेमाल की लागत , वजीफा , खानपान और आवास का व्यय सम्मिलित है) |
अवधि
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6 महीने
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3. उद्यमी विकास कार्यक्रम
लाभार्थियों को उनके व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए उद्यमी विकास का प्रषिक्षण दिया जाता है। यह गैर-आवासीय कार्यक्रम है।
रा.स.क.वि.नि. द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय
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संस्थान के वास्तविक शुल्क ढ़ांचे के अनुसार प्रत्येक प्रषिक्षणार्थी को 100 प्रतिषत का अनुदान
( इसमें औजार , कच्चेमाल की लागत और वजीफा सम्मिलित है) |
अवधि
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1 महीने
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