Error message

The text size have not been saved, because your browser do not accept cookies.

स्वच्छता उद्यमी योजना

"स्वच्छता उद्यमी योजना - स्वच्छता से सम्पन्नता की ओरडाउनलोड[PDF]0 bytes
 
‘स्वच्छता उद्यमी योजना’ भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव एवं स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु है। 
योजना का शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्री सुदर्शन भगत जी द्वारा किया गया।
इस योजना के दो उददे्श्य जोकि स्वच्छता एवं सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त मैनअुल स्केंवेंजरों को जीवनयापन प्रदान करना एवं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आरम्भ ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के समग्र उद्देश्य को पूरा करना है।
 
 
मुख्य विशेषताएं

 
क्र.सं. विषय स्वच्छता उद्यमी योजना
भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में निर्माणसंचालन और रखरखाव स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन
1.   उददे्श्य i) परिवारों को समुदाय शौचालयों की आसान पहुंच (जिनके पास अपने घरों में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है) और उच्च जनसंख्या के सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि में।
ii)सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें उद्यमियों द्वारा बनाया गया हो एवं इस उद्यम में जिनकी हिस्सेदारी हो      
iii)जिससे मैला ढ़ोने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
i) कम उपयोग की गई क्षमता के दोहन हेतु उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण।
ii) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन 
iii) सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन
2.      पात्रता प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीएज) के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह  मैनुअल स्केंवेंजर/सफाई कर्मचारी
शहरी स्थानीय निकाय
3.            ऋण की मात्रा   10 सीटों वाले शौचालय की एक इकाई की प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से स्थापना के लिए व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह को अधिकतम राशि रू.25 लाख (राशि रू.25 लाख रुपए केवल)। रू. 15,00,000/- तक (व्यक्तिगत/स्वंय सहायता  समूह/संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता कर्मियों के लिए सहकारी समूह )
रू. 50,00,000/- तक (स्वंय सहायता समूह/ संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता कर्मियों के लिए सहकारी समूह) 
4.    ब्याज दर i) 4% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं।
ii)महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट। 
iii) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5%की छूट दी जाएगी।
i)  4% प्रतिवर्ष से अधिक नहीं।
ii) महिला लाभार्थियों को ब्याज में 1% की छूट।
iii) समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थियों को 0.5% की छूट दी जाएगी।
5.            भुगतान अवधि 10 वर्ष तक  10 वर्ष तक 
6.    विलम्बकाल 6 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह। 3 माह की क्रियान्वयन अवधि के अतिरिक्त 6 माह।
7. सब्सिडी अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो अधिकतम सब्सिडी रू.3.25 लाख, यदि मैनुअल स्केवेंजरों के पुर्नवास हेतु स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत रोजगार निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अनुसार मैनुअल स्केवेंजर हो